किसानों के लिए खुशखबरी: आधी कीमत पर खरीदें ट्रेक्टर, रोटावेटर और पाइपलाइन! जानिए आवेदन का सबसे आसान तरीका
किसानों के लिए खुशखबरी: आधी कीमत पर खरीदें ट्रेक्टर, रोटावेटर और पाइपलाइन! जानिए आवेदन का सबसे आसान तरीका
परिचय: महंगे उपकरण की चिंता अब ख़त्म!
खेती में तरक्की के लिए अच्छी और नई मशीनें होना बहुत जरूरी है, पर इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि छोटे किसान इन्हें खरीदने से कतराते हैं। लेकिन घबराईए नहीं!
मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक बनाने के लिए 'कृषि यंत्र अनुदान योजना' चला रही है। इस योजना के तहत, आप अपनी जरूरत के हिसाब से खेती की मशीनें 30% से लेकर 50% तक की भारी सब्सिडी पर खरीद सकते हैं।
योजना क्या है? (E-Krishi Yantra Anudan Yojana)
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के 'किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग' द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते में आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है।
* कितनी सब्सिडी?
1. सामान्य किसान: कृषि यंत्रों पर 30% से 40% तक सब्सिडी।
2. SC/ST या महिला किसान: इन्हें प्राथमिकता मिलती है और सब्सिडी 50% तक भी हो सकती है।
* किन-किन मशीनों पर मिलती है सब्सिडी?
1. ट्रेक्टर (विशेष शर्तों के साथ)
2. रोटावेटर (Rotavator)
3. सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल (Seed Cum Fertilizer Drill)
4. कल्टीवेटर
5. पाइपलाइन और स्प्रिंकलर सेट
6. पॉवर टिलर
7. हैप्पी सीडर/सुपर सीडर
8. अन्य सभी छोटे-बड़े कृषि उपकरण
आवेदन कौन कर सकता है? (पात्रता)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं:
* MP का किसान: आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और किसान होना चाहिए।
* आधार कार्ड: किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य है।
ज़रूरी ज़मीन: कुछ उपकरणों के लिए न्यूनतम ज़मीन का होना ज़रूरी है (जैसे ट्रेक्टर के लिए 7.5 एकड़)।
परिवार का सदस्य: परिवार में किसी और सदस्य को पिछले 7 सालों में इस योजना का लाभ नहीं मिला हो।
आवेदन कैसे करें? (सबसे आसान तरीका)
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
स्टेप 1: धरोहर राशि (Security Deposit) जमा करें
यह सबसे ज़रूरी और पहला कदम है। आपको अपनी मनपसंद मशीन के लिए एक छोटी सी धरोहर राशि (Demand Draft - DD) जमा करनी होती है।
यह राशि उपकरण के अनुसार ₹5,000 से ₹10,000 तक होती है।
यह DD आपको अपने बैंक से 'संचालक, कृषि अभियांत्रिकी' के नाम पर बनवाना होता है।
स्टेप 2: ऑनलाइन आवेदन करें
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको MP के E-Krishi Yantra Anudan Portal (mpdage.org) पर जाना होगा।
आवेदन करें: पोर्टल पर 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें।
जानकारी भरें: अपनी पूरी जानकारी, आधार नंबर, बैंक खाता और धरोहर राशि (DD) की जानकारी भरें।
सबमिट करें: आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
चयन कैसे होता है? (लॉटरी सिस्टम)
इस योजना में सबका चयन नहीं होता। चयन एक पारदर्शी लॉटरी सिस्टम (Draw System) से किया जाता है।
कृषि विभाग समय-समय पर आवेदकों की एक लिस्ट बनाता है।
फिर एक निश्चित तारीख पर आवेदकों के सामने ही कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकाली जाती है।
जिन किसानों का नाम लिस्ट में आता है, उन्हें सब्सिडी पर मशीन खरीदने के लिए चुना जाता है।
ज़रूरी दस्तावेज़ जो साथ रखें (Documents List)
जब आप आवेदन करें या लॉटरी में चुने जाएं, तो ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
1. आधार कार्ड की कॉपी
2. बैंक पासबुक की कॉपी
3. जमीन के कागज़ात (खसरा/खतौनी)
4. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए 50% सब्सिडी हेतु)
5. धरोहर राशि (DD) की ओरिजिनल कॉपी।
निष्कर्ष और स्थानीय सलाह
यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा मौका है। अगर आप अपने आवेदन को लेकर कोई दुविधा में हैं, तो बटियागढ़ या दमोह के 'कृषि विकास अधिकारी (Krishi Vikas Adhikari)' के कार्यालय में जाकर एक बार पूरी जानकारी ले सकते हैं।
देरी न करें! सरकारी योजनाएं अक्सर सीमित समय के लिए खुलती हैं। जैसे ही पोर्टल पर आवेदन शुरू हों,
आप तुरंत आवेदन करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं।
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