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🏦 1 नवंबर से बैंक खातों में नया नियम: अब मिलेंगी बहु-नामांकन (Multiple Nominees) की सुविधा
भारत में बैंकिंग सेक्टर में हर महीने कुछ न कुछ नए बदलाव होते रहते हैं। इस बार 1 नवंबर 2025 से एक बड़ा और ग्राहकों के लिए लाभदायक बदलाव लागू होने जा रहा है।
अब बैंक खाताधारक अपने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), सेफ लॉकर और सुरक्षित रखी वस्तुओं (safe custody) के लिए एक से अधिक नामांकित व्यक्ति (Nominee) चुन सकेंगे।
🔹 नया नियम क्या कहता है?
Reserve Bank of India (RBI) और सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब ग्राहक अपने बैंक खाते में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं।
पहले, किसी भी बैंक खाते या लॉकर में केवल एक व्यक्ति को ही नामांकित किया जा सकता था। लेकिन अब यह नियम बदल गया है।
🔹 बहु-नामांकन के प्रकार
नई व्यवस्था के तहत दो तरह के नामांकन की सुविधा मिलेगी:
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समानकालीन नामांकन (Simultaneous Nomination)
इसमें खाताधारक एक साथ चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकता है और हर किसी का हिस्सा (percentage) तय कर सकता है।
जैसे – अगर 4 नामांकित व्यक्ति हैं तो हर एक को 25% हिस्सा मिल सकता है। -
क्रमागत नामांकन (Successive Nomination)
इस प्रकार के नामांकन में पहला व्यक्ति उपलब्ध न रहने पर दूसरा नामांकित व्यक्ति सक्रिय होगा।
यह सुविधा खासतौर पर लॉकर और सेफ कस्टडी खातों के लिए लागू है। 🔹 क्यों किया गया यह बदलाव?
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